logo-image

सीबीआई ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के 9 मामले दर्ज किए

सीबीआई ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के 9 मामले दर्ज किए

Updated on: 26 Aug 2021, 11:05 PM

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के गंभीर मामलों की जांच की जिम्मेदारी इस महीने की शुरुआत में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिए जाने के बाद जांच एजेंसी ने अब तक नौ मामले दर्ज किए हैं।

केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों के साथ सीबीआई जांचकर्ताओं की एक टीम गुरुवार को उत्तरी कोलकाता के कंकुरगाछी में मारे गए भाजपा समर्थक अविजीत सरकार के आवास पर पहुंची।

सीबीआई की टीम के साथ कोलकाता पुलिस के हत्या विभाग के चार अधिकारी भी थे। हालांकि, अविजीत के बड़े भाई विश्वजीत सरकार ने उन्हें घर में प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हत्या के अधिकारी वहां से चले गए।

सीबीआई अधिकारियों ने विश्वजीत से विस्तृत बातचीत की। बातचीत के आधार पर सीबीआई की टीम ने वारदात की रात के उस पूरे सीन को रीस्ट्रक्चर किया।

सीबीआई अधिकारियों और विश्वजीत के बीच हुई पूरी बातचीत का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया।

एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि वह जल्द ही एक प्रारंभिक रिपोर्ट दिल्ली को भेजेगी। रिपोर्ट में राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में दर्ज नौ प्राथमिकी का उल्लेख होगा।

सूत्रों ने आगे कहा कि कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं और उनमें से कुछ को सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

सीबीआई को छह सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट देनी होगी।

सीबीआई ने दो मई को राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों की जांच के लिए चार टीमों का गठन किया है।

सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, दो टीमें शहर और उससे सटे इलाकों के मामलों की जांच करेंगी और दो टीमें ग्रामीण इलाकों में जाएंगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सीबीआई की टीम को सीआरपीएफ की चार कंपनियां आवंटित की गई हैं।

एजेंसी ने पहले पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कथित हत्या और महिलाओं के यौन शोषण के मामलों का विवरण मांगा था।

अदालत ने सीबीआई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा गठित एक समिति द्वारा पेश एक रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था, समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सभी मामले, जिनमें किसी व्यक्ति की हत्या और दुष्कर्म/दुष्कर्म के प्रयास के संबंध में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, उन्हें जांच के लिए सीबीआई को भेजा जाएगा।

समिति, एनएचआरसी, राज्य पुलिस, अन्य आयोग या प्राधिकरण तुरंत मामलों के पूरे रिकॉर्ड जांच के लिए सीबीआई को सौंपेंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.