बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की कार्रवाई, आम्रपाली बायोटेक और उसके निदेशक नामजद
बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की कार्रवाई, आम्रपाली बायोटेक और उसके निदेशक नामजद
नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली स्थित आम्रपाली बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों सहित अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज किया है और उनके परिसरों की तलाशी ली है।सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक और तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर आम्रपाली बायोटेक इंडिया और धोखाधड़ी के आरोप में इसके निदेशकों सुनील कुमार, सुधीर कुमार चौधरी, राम विवेक सिंह, सीमा कुमारी और सुनीता कुमारी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यह आरोप लगाया गया है कि आम्रपाली बायोटेक और उसके निदेशकों ने बैंक को धोखा दिया और बिहार के राजगीर और बक्सर में खाद्य उत्पादों जैसे जैम, सॉस, अचार, कॉर्नफ्लेक्स आदि के निर्माण के लिए स्वीकृत और वितरित 47.97 करोड़ रुपये की ऋण राशि का दुरुपयोग किया। अपने निजी लाभ के लिए बैंक को धोखा देने और जनता के पैसे का गबन करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा, ऋण राशि पर ब्याज के अलावा 35.25 करोड़ रुपये का कथित नुकसान बैंक को हुआ, जो 1 जुलाई 2016 को एनपीए की तारीख से बकाया है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि सीबीआई की कई टीमों ने आरोपी के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।
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