भूख को लेकर गंभीर नहीं केंद्र और राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
भुखमरी के कारण देश में हो रही मौत और खाद्य सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता को लेकर जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली:
भुखमरी के कारण देश में हो रही मौत और खाद्य सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता को लेकर जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सामुदायिक रसोई से जुड़ी जनहित याचिका पर 24 घंटे में हलफ़नामा दाखिल करने वाले राज्यों को एक लाख रुपए देने और अन्य पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है.
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सामुदायिक रसोई को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा था. अभी तक सिर्फ सात राज्यों अंडमान, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड और जम्मू कश्मीर ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है. कई राज्यों ने हलफनामा पेश नहीं किया जिसे लेकर पिछले 5 महीनों से मामला लटका हुआ है.
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हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार की ओर से भी अभी तक हलफनामा पेश नहीं किया गया है. इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य 24 घंटे में हलफनामा पेश कर देंगे उन्हें एक लाख का जुर्माना देना होगा.
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