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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए मॉडल बिल्डर खरीदार समझौता जल्द

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, वह घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप कोर क्लॉज वाले बिक्री के लिए एक मॉडल बिल्डर खरीदार विकसित करेगा।  जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता देवाशीष भरुका द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सुझावों को नोट किया।

Updated on: 06 Oct 2022, 05:56 PM

नई दिल्ली:

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, वह घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप कोर क्लॉज वाले बिक्री के लिए एक मॉडल बिल्डर खरीदार विकसित करेगा।  जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता देवाशीष भरुका द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सुझावों को नोट किया।

अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने एएसजी और न्याय मित्र का संज्ञान लिया, (आई) प्रतिक्रियाओं के आधार पर केंद्र सरकार एमिकस क्यूरी के साथ बिक्री के लिए एक मॉडल समझौता तैयार करेगी, जिसमें- भाग ए: घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप कोर क्लॉज शामिल हैं। इन क्लॉज को किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बदला नहीं जा सकता है और अनिवार्य रुप से बिक्री के लिए हर समझौते का हिस्सा होना चाहिए।

पीठ ने कहा कि बिक्री के लिए मॉडल समझौता विचार के लिए और उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बिक्री के समझौते में शामिल होंगे। भाग बी: प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की व्यक्तिगत जरूरतों और अत्यावश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त धाराएं, जैसा कि अधिनियम 2016 की योजना के अंतर्गत अनुमत है। हालांकि, यह खंड भाग ए के खंड के विपरीत या किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने चाहिए।

केंद्र की प्रतिक्रिया अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर आई है जिसमें घर खरीदारों को रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा अपनाई गई शोषणकारी प्रथाओं से बचाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में देश भर में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मॉडल बिल्डर-खरीदार और एजेंट-खरीदार समझौतों को तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 11 राज्य सरकारों ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, जबकि 13 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक अपना जवाब दाखिल किया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा है।

शीर्ष अदालत ने कहा, जिन राज्यों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है वह आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब देंगे। ऐसा नहीं करने पर शहरी विकास/कार्य मंत्रालय में राज्य सरकार के प्रधान सचिव व्यक्तिगत रूप से अगली तारीख को इस अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे। वर्तमान आदेश की प्रति आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव द्वारा उपरोक्त 11 राज्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की है।