CCI ने गूगल पर लगाया 935 करोड़ का जुर्माना,1 हफ्ते में दूसरी कार्रवाई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को एक सप्ताह के भीतर गूगल पर दूसरा जुर्माना लगाया है. इस बार लगभग 113 मिलियन डॉलर (936 करोड़ रुपये) का जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है. पिछले हफ्ते यानी 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. नए आदेश में आयोग ने कहा कि अमेरिकी कंपनी ने ऑनलाइन जनरल सर्च मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड ओएस के एप स्टोर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है. यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है.
नई दिल्ली:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को एक सप्ताह के भीतर गूगल पर दूसरा जुर्माना लगाया है. इस बार लगभग 113 मिलियन डॉलर (936 करोड़ रुपये) का जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है. पिछले हफ्ते यानी 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. नए आदेश में आयोग ने कहा कि अमेरिकी कंपनी ने ऑनलाइन जनरल सर्च मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड ओएस के एप स्टोर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है. यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है.
सीसीआई ने कहा, इन-ऐप डिजिटल सामान की बिक्री ऐप डेवलपर्स के लिए अपनी रचनाओं/नवाचारों का मुद्रीकरण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है. हालांकि, खरीदारी करने वाले उपयोगकर्ताओं को इन-ऐप डिजिटल सामान वितरित करने के लिए, डेवलपर्स को अपने ऐप को कॉन्फिगर करना होगा ताकि डिजिटल सामान की सभी खरीदारी गूगल की भुगतान प्रणाली से हो, जो लेनदेन को संसाधित करती है.
गूगस की प्ले स्टोर नीतियों के लिए आवश्यक है कि ऐप डेवलपर अनन्य रूप से और अनिवार्य रूप से गूगल प्ले के बिलिंग सिस्टम (जीपीबीएस) का उपयोग न केवल गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से वितरित/बेचे गए ऐप्स (और ऑडियो, वीडियो, गेम जैसे अन्य डिजिटल उत्पादों) के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए करें, बल्कि इन-ऐप खरीदारी के लिए भी करे. यदि ऐप डेवलपर जीपीबीएस का उपयोग करने की गूगल की नीति का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें प्ले स्टोर पर अपने ऐप्स सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं है और इस प्रकार, एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के रूप में संभावित ग्राहकों को खो देंगे.
सीसीआई ने कहा- सशुल्क ऐप्स और इन-ऐप खरीदारी के लिए जीपीबीएस के अनिवार्य उपयोग पर निर्भर प्ले स्टोर तक पहुंच बनाना एकतरफा और मनमाना है और किसी भी वैध व्यावसायिक हित से रहित है. ऐप डेवलपर्स खुले बाजार से अपनी पसंद के भुगतान प्रोसेसर का उपयोग करने के लिए अंतर्निहित पसंद से वंचित रह गए हैं. गूगल इंडिया ने सीसीआई के नए फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है. यूजर्स के हिसाब से भारत गूगल का सबसे बड़ा बाजार है.
नियामक ने कहा- गूगल ऐप डेवलपर्स को इन-ऐप खरीदारी या ऐप खरीदने के लिए किसी भी तृतीय-पक्ष बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा और न ही अनुमति देगा. गूगल तृतीय पक्ष बिलिंग/भुगतान संसाधन सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे ऐप्स के विरुद्ध किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा या अन्यथा कोई प्रतिकूल उपाय नहीं करेगा.
आयोग ने नोट किया कि गूगल द्वारा विभिन्न राजस्व डेटा बिंदुओं को प्रस्तुत करने में स्पष्ट विसंगतियां और व्यापक अस्वीकरण थे. तदनुसार, आयोग ने गूगल पर अपने औसत प्रासंगिक कारोबार के 7 प्रतिशत की राशि 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. आवश्यक वित्तीय विवरण और सहायक दस्तावेज प्रदान करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है.
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