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CBI vs CBI: राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ दिल्ली HC पहुंचे ASP गुर्म, कहा- याचिका रद्द करने से पहले सुनें उनका पक्ष

एसएस गुर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका में उनका भी पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया है.

Updated on: 31 Oct 2018, 02:27 PM

नई दिल्ली:

सीबीआई के अपर पुलिस अधीक्षक एसएस गुर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका में उनका भी पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया है. इसके साथ ही उन्होंने राकेश अस्थाना पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'विशेष निदेशक अस्थाना विचार के लिये चुनिंदा तथ्यों को पेश कर रहे हैं और उनकी याचिका खारिज की जानी चाहिए.'

बता दें कि एसएस गुर्म सीबीआई रिश्वतकांड मामले को लेकर निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच उपजे विवाद के बाद ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में से एक हैं. एसएस गुर्म को फ़िलहाल मध्यप्रदेश के जबलपुर भेजा गया है.