CBI Vs CBI : आलोक वर्मा ने CVC रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मंगलवार को सुनवाई

सीबीआई के छुट्टी पर भेजे गए निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की प्रारंभिक रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

सीबीआई के छुट्टी पर भेजे गए निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की प्रारंभिक रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

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nitu pandey
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CBI Vs CBI : आलोक वर्मा ने CVC रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मंगलवार को सुनवाई

आलोक वर्मा ने CVC रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मंगलवार को सुनवाई

सीबीआई के छुट्टी पर भेजे गए निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की प्रारंभिक रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है. आलोक वर्मा ने सोमवार (19 नवंबर) दोपहर को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंपा. इस मामले में न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुबह आलोक वर्मा से कहा था कि वह सीवीसी की रिपोर्ट पर आज ही सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल करें. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले के लिए मंगलवार को निर्धारित सुनवाई नहीं टाली जायेगी.

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को वर्मा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सूचित किया कि सीबीआई निदेशक रजिस्ट्री में अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके हैं.

पीठ ने कहा, ‘हम तारीख आगे नहीं बढ़ायेंगे. आप जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें. हमें भी जवाब पढ़ना होगा.’ शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर 16 नवंबर को आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

इससे पहले, 16 नवंबर को न्यायालय ने कहा था कि सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ ‘बहुत ही प्रतिकूल’ टिप्पणियां की हैं और वह कुछ आरोपों की आगे जांच करना चाहता है, इसके लिए उसे और समय चाहिए.

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न्यायालय ने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के सभी अधिकार वापस लेने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली वर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले शुक्रवार को यह निर्देश दिया था.

बता दें कि CBI Vs CBI विवाद में CVC (केंद्रीय सतर्कता आयुक्‍त) की जांच रिपोर्ट में छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं मिली है. CVC रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस की गई टिप्पणी से ऐसे संकेत मिले है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा, CVC रिपोर्ट आलोक वर्मा पर लगे कुछ आरोपों का तो समर्थन नहीं करती, लेकिन रिपोर्ट में कुछ बातें आलोक वर्मा के बहुत खिलाफ हैं और उन पहलुओं पर आगे जांच की ज़रुरत है. कोर्ट ने CVC रिपोर्ट आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन को सौंपने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आलोक वर्मा से कहा, वो CVC की रिपोर्ट पर सीलबन्द कवर में सोमवार तक जवाब दाखिल करें.

Source : PTI

Supreme Court CBI Director Rakesh Asthana CVC CBI vs CBI director alok verma
      
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