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पी चिदंबरम वाले केस में दलीलें पेश कर रहे SG तुषार मेहता
INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम के खिलाफ दलीलें पेश करते हुए बुधवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग करना किसी मूर्ख व्यक्ति के बस की बात नहीं है. एजेसी को काफी चालक लोगों से निपटना है. इस तरह के मामले में तह तक जाने के लिए मनी ट्रेल को पता करना होता है, सबूत इकट्टा करना इतना आसान नहीं है. इसी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग कानून लाया गया है. इस मामले में जितने सबूत हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में है और जैसे ही इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, इनको ख़त्म कर दिए जाएगा. इसलिये जब तक चार्जशीट दायर नहीं हो जाती , तब तक इन सबूतों को शेयर नहीं किया जा सकता. इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पी चिदंबरम का पक्ष रखा था.
तुषार मेहता ने कहा, इस मामले में ED ने विदेशों में सम्पति जब्त की है. उन्होंने कहा, PMLA के तहत कुछ विशेष मामलों मे गिरफ्तारी होती है. उसके लिए लिखित मे कारण देने होते हैं. उन्होंने PMLA कानून के तहत गिरफ्तारी की प्रकिया के बारे में भी जानकारी दी.
SG तुषार मेहता ने कहा, कल पी चिदंबरम की ओर से दलीलें पेश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस मामले में गिरफ्तारी की केवल एक वजह है सिर्फ परेशान करना, परेशान करना, परेशान करना. जबकि मेरा कहना है कि यहां गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ पूंजी को रोकना है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो