CBI भगवान नहीं है... वो सब कुछ नहीं जानती और न ही सारे मामले सुलझा सकती है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए दिया जिसमें कोर्ट ने एक केस को पुलिस के हाथों से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था

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Aditi Sharma
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CBI भगवान नहीं है... वो सब कुछ नहीं जानती और न ही सारे मामले सुलझा सकती है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ किया कि हर केस को सीबीआई को सौंपना जरूरी नहीं. 'सीबीआई भगवान नहीं है'. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए दिया जिसमें कोर्ट ने एक केस को पुलिस के हाथों से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई भगवान नहीं है. वो सबकुछ नहीं जानती और न ही वो सभी मामले सुलझा सकती है.

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दरअसल हाईकोर्ट ने 2017 में एक शख्स के लापता होने से जुड़ा मामला पलवल पुलिस से वापस लेकर सीबीआई को सौंप दिया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में एक शख्स 2012 से लापता है जिसकी शिकायत उसके भाई ने दर्ज कराई थी. जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके पिता से एक जमीन खरीदी थी. लापता शख्स उसी के पैसे लेने उन लोगों के पास गया था और तभी से अचानक लापता हो गया. अगस्त 2017 में हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया.

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CBI ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

इसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इस याचिका में सीबीआई ने कहा कि इस मामले को पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने की कोई वाजिब वजह नजर नहीं आ रही है. ऐसी क्या वजह हो सकती है कि पुलिस इस केस को सुलझा नहीं सकती और सीबीआई जिसके पास पहले से लोगों की कमी है, वो इस केस को सुलझा सकती है.

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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सवालों से सहमति जताते हुए कहा कि सारे मामले सीबीआई को नहीं सौंपे जा सकते. अगर हर दूसरा मामला सीबीआई को सौंपा गया तो अफरा-तफरी मच जाएगी. इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता यानी लापता शख्स के भाई से कहा कि पलवल पुलिस ने इस मामले को लेकर जो रिपोर्ट पेश की है उन्हें उस रिपोर्ट को चुनौती देनी चाहिए. दरअसल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह कहकर केस को बंद करने की कोशिश की है कि लापता शख्स का पता लगा पाना मुमकिन नहीं है. वहीं सीबीआई के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को इस मामले में ठीक से जांच करने के आदेश दिए हैं.

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