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तीस्ता सीतलवाड़ (फाइल फोटो)
सीबीआई ने विदेशी चंदा लेन-देन में हुई गड़बड़ी के मामले में समाजसेवी तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तीस्ता पर विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के उल्लंघन का आरोप है।
इससे पहले गृहमंत्रालय ने एफसीआरए के तहत तीस्ता के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया था। मंत्रालय ने विदेशी चंदा का इस्तेमाल खुद पर करने का आरोप लगाया था।
सिटिजन फार जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) एनजीओ को लेकर भी तीस्ता विवादों में रह चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद द्वारा संचालित सीजेपी का गलत इस्तेमाल किया।
Charge sheet filed against activist #TeestaSeetalvad, others for alleged violation of foreign funding rules: #CBI (File pic). pic.twitter.com/ADcZVLj2nR
— Press Trust of India (@PTI_News) January 3, 2017
सीजेपी साल 2002 गुजरात दंगों में जिंदा बचे लोगों को अनुदान में कथित दुरूपयोग पर गृह मंत्रालय द्वारा जांच के घेरे में आया था जिसके बाद इसे पिछले साल जुलाई में गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अनुमति श्रेणी में डाल दिया गया था।