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लोन धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 3 अधिकारियों को 2 साल की सजा सुनाई

लोन धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 3 अधिकारियों को 2 साल की सजा सुनाई

Updated on: 26 Jul 2022, 08:40 PM

चेन्नई:

यहां एक विशेष सीबीआई अदालत ने यूको बैंक से 1.05 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक निजी फर्म के तीन अधिकारियों को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर ने चेन्नई में सीगलैड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक जी.टी विजयन और तत्कालीन निदेशकों, एस.पी. नागराजन और डी. विजयकुमार पर भी 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

सीबीआई ने 2011 में यूको बैंक की शिकायत के आधार पर सीग्लैड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी के एमडी ने अन्य निदेशकों के साथ, यूको बैंक से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 70 लाख रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाया।

खाता 2003 में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया। बाद में यह पता चला कि उक्त संपत्ति पहले से ही तमिल बडू हाउसिंग बोर्ड (टीएनएचबी) द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसे आरोपी ने दबा दिया था और इस तरह, बैंक को धोखा दिया और जिससे 1.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.