नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 621 करोड़ रुपये के लोन के कथित धोखाधड़ी मामले में यूको बैंक के पूर्व सीएमडी अरुण कौल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस धोखाधड़ी के चलते बैंक को करीब 737 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था।
सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि एजेंसी इस सिलसिले में 10 स्थानों पर छापेमारी की।
उन्होंने कहा कि कौल के अलावा सीबीआई ने एरा इंजीनियरिंग इंफ्रा इंडिया लिमिटेड(मेसर्स ईईआईएल), उसके सीएमडी हेम सिंह भराना, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जैन और वंदना शारदा, मेसर्स अलटियस फिन्सर्व प्राइवेट लिमिटेड के पवन बंसल और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीबीआई में दर्ज एफआईआर में बैंक ने कथित रूप से कहा कि कंपनी को 2010 में दो लोन दिये गए थे। पहला मार्च में 200 करोड़ रुपये का और दूसरा अक्टूबर में 450 करोड़ रुपये का।
दयाल ने कहा, आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत बैंक लोन की हेराफेरी करके यूको बैंक से करीब 621 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने जिस कार्य के लिए लोन लिया था, उस मद में इस राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया।
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