सीबीआई ने 63.10 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोपों के सिलसिले में मुंबई स्थित टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जांच एजेंसी ने मुंबई, नागपुर और छत्तीसगढ़ सहित नौ स्थानों पर आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी की, जहां से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
सीबीआई ने कहा कि उसने अपराध के संबंध में कंपनी के निदेशकों, सुरेंद्र चंपालाल लोढ़ा, अभय नरेंद्र लोढ़ा, अश्विन नरेंद्र लोढ़ा, नितिन गोलेचा और अन्य के खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने 2014 से 2016 की अवधि के दौरान आईडीबीआई बैंक से लगभग 63.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।
यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने आईडीबीआई बैंक को धोखा देने के इरादे से एक साजिश की और बैंकों के कंसोर्टियम के तहत प्राप्त विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट/ट्रेड क्रेडिट बैंक गारंटी (एलसी/टीसीबीजी), बैंक गारंटी और नकद ऋण सीमा यानी कैश क्रेडिट लिमिट में धोखाधड़ी की।
लगातार अनियमितता के कारण कंपनी के खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे आईडीबीआई बैंक को 63.10 करोड़ रुपये (लगभग) का कथित नुकसान हुआ।
जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में आगे की जांच-पड़ताल जारी है।
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Source : IANS