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CBDT ने आधार से पैन को जोड़ने की तारीख बढ़ाई, जानें अब क्या है अंतिम तिथि

CBDT ने आधार से पैन को जोड़ने की तारीख बढ़ाई, जानें अब क्या है अंतिम तिथि

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Ravindra Singh
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CBDT ने आधार से पैन को जोड़ने की तारीख बढ़ाई, जानें अब क्या है अंतिम तिथि

आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड( Photo Credit : फाइल)

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने आधार से पर्मानेंट एकाउंट नंबर (PAN) को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाया. लोगों की सुविधा के लिए सीबीडीटी ने पैन नंबर  और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. सीबीडीटी ने आधार को पैन के साथ लिंक करने के लिए अब अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 कर दी है. आपको बता दें कि इसके पहले आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख  30 दिसंबर 2019 थी.

इसके पहले केंद्र सरकार ने इसकी तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 तक कर दी थी. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा को आठवीं बार बढ़ाई है. जून 2018 में सरकार ने 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ने की डेडलाइन दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियों में पैन-आधार लिंक के लिए डेडलाइन 30 सिंतबर तक बढाई गई. इसके बाद सीबीडीटी ने 28 सितंबर को बयान जारी कर कहा है कि पैन और आधार को लिंक करने की 31 दिसंबर 2019 तक कर दी गई है. और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा है कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च 2020 तक कर दी गई है. 

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ऐसे आधार को पैन के साथ लिंक करवाएं
आधार को पैन से लिंक कराना बेहद ही आसान है. सबसे पहले आपको आयकर विभाग (IT डिपोर्टमेंट) की (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद इस साइट के ई-फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको एक पेज मिलेगा. इसके बाद इस पेज पर मांगी गई जानकारी भरकर आपको लिंक आधार का ऑप्शन क्लिक करना होगा. बस इसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.

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आंकड़ों के मुताबिक देश में मौजूद 44 करोड़ पैन कार्ड में से करीब 20 करोड़ पैन अभी भी आधार से नहीं जुड़े हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल 24 करोड़ पैन लिंक हो चुके हैं. गौरतलब है कि 31 जुलाई 2019 तक आयकर रिटर्न (IT Return) भरना है. ऐसे में जिनका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा होगा वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे. मतलब 31 जुलाई से पहले लोगों को असुविधा से बचने के लिए पैन को आधार से लिंक करा लेना चाहिए.

Source : News Nation Bureau

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