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आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ी

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है.

Updated on: 08 Oct 2018, 11:29 PM

नई दिल्ली:

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. जिन करदाताओं के खाते की ऑडिटिंग अभी जमा होनी बांकी है उनके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दूसरी बार यह तारीख बढाई है. इससे पहले 25 सितंबर को सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न फाइल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर की थी.

शेयरधारकों की तरफ से मांग की गई थी कि ऐसे करदाताओं के लिेए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है उनके लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए.

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि, 'विभिन्न स्टेकहोल्डर के प्रतिनिधियों की अपील को देखते हुए आयकर रिटर्न करने और ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की समयसीमा 15 अक्टबूर 2018 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दी गई है.'

सीबीडीटी के अनुसार, जो करदाता बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, उन पर आयकर कानून 1961 की धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज देनदारी बनती है.

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इस साल वेतनभोगी करदाताओं और अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाआतों की संख्या 31 अगस्त तक 71 फीसदी बढ़कर 5.42 करोड़ तक पहुंच गई.