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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार के कारगर योजना नहीं बनाने पर नाखुशी जताई है।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार के कारगर योजना नहीं बनाने पर नाखुशी जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी विवाद पर 3 मई तक योजना का मसौदा पेश करने का आदेश दिया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र को पानी के बंटवारे को लेकर योजना बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु से शांति बनाए रखने को कहा है। कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार के मसौदे पर सबकी राय ली जाएगी।
गौjतलब है कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) का गठन करने की मांग को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन जारी है। कावेरी जल विवाद में अभिनय से सियासत में कदम रखने वाले कमल हासन और रजनीकांत ने भी रविवार को हिस्सा लिया।
रजनीकांत के दामाद और एक्टर धनुष, कमल हासन, रजनीकांत और चेन्नई में कावेरी विवाद को लेकर चल रहे प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे।
कावेरी विवाद पर तमिलनाडु में प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क मार्ग को बाधित कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर सीएमबी का गठन करने से विफल रहने का आरोप भी लगाया था।
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द्रमुक और उनके सहयोगियों ने गुरुवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु आने पर काला झंडा दिखाने की चेतावनी भी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को कावेरी जल में तमिलनाडु का हिस्सा घटाकर 177.25 अरब घनफुट (टीएमसी) कर दिया है जो 2007 में अभिकरण की ओर आवंटित 192 अरब घनफुट से कम है। कर्नाटक का हिस्सा 14.75 अरब घनफुट बढ़ा दिया गया है।
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Source : News Nation Bureau