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यूपी में दुधारु पशुओं की तस्करी और गोहत्या के खिलाफ लगेगा रासुका और गुंडा एक्ट

बूचड़खानों के दूधारु पशुओं की तस्करी और गो ह्त्या में शामिल लोगों के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश सरकार ने रासुका (नैशनल सिक्योरिटी एक्ट) और गुंडा एक्ट लगाने का फैसला लिया है।

Updated on: 06 Jun 2017, 01:40 PM

highlights

  • यूपी में दुधारु पशुओं की तस्करी और गोहत्या के खिलाफ लगेगा रासुका और गुंडा एक्ट
  • उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह ने नए आदेश को लेकर राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक को सूचित कर दिया है

New Delhi:

बूचड़खानों के दूधारु पशुओं की तस्करी और गो ह्त्या में शामिल लोगों के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश सरकार ने रासुका (नैशनल सिक्योरिटी एक्ट) और गुंडा एक्ट लगाने का फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह ने नए आदेश को लेकर राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक को सूचित कर दिया है।

राज्य के पुलिस महानिदेशक की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, 'गो ह्त्या और बूचड़खानों के लिए दुधारु पशुओं की तस्करी के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा।'

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उत्तर प्रदेश में गो हत्या बड़ा चुनावी मुद्दा रहा था। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सभी अवैध बूचड़खानों पर रोक लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने ऐसे समय में यह आदेश जारी किया है, जब बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री को लेकर जारी मोदी सरकार के निर्देशों के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

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