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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में केस दर्ज, जानिए पूरा मामला

अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के महराजगंज में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया है.

Updated on: 29 Sep 2019, 01:42 PM

महराजगंज:

अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के महराजगंज में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया है. इमरान खान पर राष्ट्रद्रोह और वैमनस्यता का आरोप लगाया गया है. जिसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ महराजगंज की सीजेएम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दर्ज कर लिया गया है. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर यह वाद दर्ज कराया है. इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर मुकर्रर की है.

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महराजगंज जिले के नगर पालिका परिषद के वार्ड नम्बर 10 इंदिरा नगर निवासी अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि यह वाद राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने के तहत दाखिल किया गया है. पेशे से वकील विनय पांडेय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयानों से भारत में हमेशा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, जिससे दुखी होकर सीजेएम कोर्ट में विनय कुमार पांडेय बनाम इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्‍तान प्रकीर्ण वाद दाखिल की है.

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वकील विनय पांडेय ने बताया कि सुनवाई के बाद सीजेएम ने इस मामले में सदर कोतवाल से आख्या मांगी है. प्रकीर्णवाद की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की गई है. अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्व के तमाम मंचों पर अपनी बेइज्जती करवा चुके इमरान को महराजगंज की अदालत दोषी करार देती है या नहीं.