Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव-2019 का आखिरी रण जारी है सातवें और अंतिम चरण में 19 मई को आठ राज्यों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान हो रहा है। यूपी और पंजाब की 13-13 सीटों पर, हिमाचल प्रदेश की 4, बिहार की और मध्य प्रदेश की 8-8 सीटों पर, झारखंड की 3, और पश्चिम बंगाल की शेष 9 सीटें शामिल हैं। वहीं, केंद्र शासित चंडीगढ़ की एकमात्र सीट भी शामिल है.
पिछले कई चुनावों से विपक्ष लगातार एक ही रोना रोता रहता है कि ईवीएम हैक हो गई, वोट किसी और को डाल रहे हैं और जा किसी और को रहा है. ऐेसे में अगर आप मतदान करने जा रहे हैं तो क्या आप जानते हैं मतगणना में गड़बड़ी की आशंका पर वीवीपैट को चैलेंज किया जा सकता है? जी हां, इसके लिए वोटर को मात्र दो रुपये ही खर्च करने होंगे, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने यह शर्त यह भी रखी है कि अगर आप का दावा वीवीपैट ट्रायल (Voter verified paper audit trail) के सामने गलत साबित हुआ तो आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी. चुनाव में पारदर्शिता लाने व पूर्व में मशीनों में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद निर्वाचन आयोग (election commission) ने इस बार एडवांस एम-3 वीवीपैट मशीनों में यह नई व्यवस्था की है.
मतादन करत समय अगर को भी मतदाता वोटिंग मशीन पर गड़बड़ी का आरोप लगाता है तो वह मात्र 2 रुपये देकर वीवीपैट को चैलेंज कर सकता है. जिसमें वो इस बात की जांच कर सकता है कि मतदाता ने जिस पार्टी को वोट दिया है वो उसी पार्टी को गया है या फिर दूसरी पार्टी को गया है. मतदाता के चैलेंज करने के बाद प्रशासन द्वारा वहां मौजूद एजेंटों के सामने संबंधित बूथ की वीवीपैट का ट्रॉयल किया जाएगा और उसकी सच्चाई को सामने लाया जाएगा. यदि आरोप गलत साबित होता है तो संबंधित के खिलाफ प्रशासन द्वारा एफआइआर दर्ज कराई जाएगी.
लगातार ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर बनाई गई व्यवस्था
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में इवीएम पर राजनीतिक दलों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए थे। बाद में भी इवीएम पर लगातार आरोपों का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने एम-3 मशीन बनवाई और इसमें चैलेंज करने की व्यवस्था जारी की।
वीवीपैट पर गलत चैलेंज करने पर इन धाराओं में दर्ज होगी FIR
वीवीपैट को गलत चैलेंज करने पर आयोग द्वारा दो अधिनियमों की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज करने का नियम रखा गया है. जिसके अंतर्गत आइपीसी की धारा 177 के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाएगी़. इस धारा के अंतर्गत 6 माह की कारावास के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी.
HIGHLIGHTS
- महज 2 रुपये में जानें किसे गया आपका वोट
- वीवीपैट को 2 रुपयों में करें चैलेंज
- गलत पाए जाने पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होगा
- ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद बनाई गई व्यवस्था
Source : News Nation Bureau