सीबीआई की जांच में अड़ंगा डालकर क्या ममता सरकार ने किया असंवैधानिक काम? जानें क्या कहता है कानून

एक्सपर्ट गौतम अवस्थी ने कहा कि संविधान के मुताबिक क़ानून व्यवस्था राज्य का विषय है. DSPE एक्ट के सेक्शन 5 और 6 के तहत केंद्र और बाकी केंद्र शासित राज्यों में कार्रवाई के लिए उनकी इजाज़त ज़रूरी है.

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nitu pandey
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सीबीआई की जांच में अड़ंगा डालकर क्या ममता सरकार ने किया असंवैधानिक काम? जानें क्या कहता है कानून

सीबीआई

पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और सीबीआई के बीच घमासान मचा हुआ है. राज्य सरकार और सीबीआई की क्या है ताकतें हैं और कैसे ये एक-दूसरे के साथ काम करती हैं इसे लेकर News State के संवाददाता अरविंद सिंह ने संविधान विशेषज्ञ गौतम अवस्थी से बातचीत की. गौतम अवस्थी का कहना है कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच शारदा घोटाले में हो रही है. लिहाजा कोर्ट के निर्देश पर ही रही सीबीआई जांच में अड़ंगा डालकर राज्य सरकार ने असंवैधानिक काम किया है. अगर जांच के तरीके पर ममता सरकार को कोई संदेह था, तो वो कोर्ट का रुख कर सकती है.

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क्या राज्य सरकार सीबीआई को अपने यहां कार्रवाई करने से रोक सकती है?

एक्सपर्ट गौतम अवस्थी का जवाब- संविधान के मुताबिक क़ानून व्यवस्था राज्य का विषय है. DSPE एक्ट के सेक्शन 5 और 6 के तहत केंद्र और बाकी केंद्र शासित राज्यों में कार्रवाई के लिए उनकी इजाज़त ज़रूरी है. ऐसा न होने पर सीबीआई के अधिकारी बतौर 'पुलिस' अपनी ऑथरिटी खो देगी.

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क्या हर मामले में हर बार राज्यों की परमिशन लेनी होती है?

एक्सपर्ट गौतम अवस्थी का जवाब- आमतौर पर राज्यों को ओर से सीबीआई को पहले से ही जनरल परमिशन मिली होती है, आउट रूटीन प्रक्रिया के तहत उसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहता है, इसलिए ऐसा विवाद पैदा नहीं होता. केंद्र और राज्यों के सम्बन्धों के तनाव के चलते अब ऐसे हालात बने है.

क्या कोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश पर भी राज्यों की परमिशन ज़रूरी?

एक्सपर्ट गौतम अवस्थी का जवाब- सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के साल 2010 में दिए गए आदेश के मुताबिक कोई भी कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है. न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दिया जा सकता है. अमूनन ऐसे आदेश तब दिए जाते है, जब कोर्ट याचिकाकर्ता की इस दलील से संतुष्ट होता है कि राज्य सरकार की एजेंसी किसी विशेष मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर पायेगी. ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद जांच कर रही सीबीआई को भी राज्य सरकार की ज़रूरत नहीं.

केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच में क्या परमिशन ज़रूरी?

दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले दिनों दिये गए आदेश के मुताबिक अगर किसी अपराध का संबंध कई राज्यो में मौजूद दफ्तरों, लोगों से है, तो सीबीआई को सिर्फ उस राज्य की अनुमति की दरकार है, जहां क्राइम घटा है. बाकी राज्यों में अपनी कार्रवाई वो बिना परमिशन करने के लिए भी स्वतंत्र है. वैसे सीबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ क्राइम उसके अधिकार क्षेत्र में भी आते है, मसलन एक निश्चित रकम के ज़्यादा की रकम वाले अपराध.

Source : Arvind Singh

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