कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण भर्ती के लिए डब्ल्यूबीबीएसई की खिंचाई की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण भर्ती के लिए डब्ल्यूबीबीएसई की खिंचाई की
कोलकाता:
कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति में कथित गड़बड़ी के आधार पर ग्रुप डी के 25 कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने के अगले दिन पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) की खिंचाई की। अदालत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पश्चिम बंगाल केंद्रीय शिक्षा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को इन लोगों की भर्ती की जानकारी नहीं थी।डब्ल्यूबीबीएसई द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने डब्ल्यूबीबीएसई को सोमवार को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया में उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया था और बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को निर्दिष्ट किया गया था।
नाराज अदालत ने डब्ल्यूबीबीएसई के अध्यक्ष को सिफारिश पत्र और अन्य दस्तावेजों सहित सभी दस्तावेज अपने कब्जे में रखने को भी कहा, ताकि जांच के आदेश दिए जाने पर सभी दस्तावेजों की जांच की जा सके।
संयोग से, साल 2016 में राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में लगभग 13,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के लिए सिफारिश की और उसी के मुताबिक डब्ल्यूबीएसएससी ने समय-समय पर परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित किए और एक पैनल का गठन किया गया। उस पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया। बड़ा आरोप यह था कि आयोग ने बहुत सारी अनियमित भर्ती की, पैनल की समाप्ति के बाद भी, जिसकी संख्या 500 से कम नहीं है। आरोप है कि आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय से भर्ती की गई है।
इनमें से 25 की नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था और यह मंगलवार को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल पीठ में आया। शुरू में जज को लगा कि उस नियुक्ति की सिफारिश में भ्रम है। उन्होंने आयोग से कहा, बस बहुत हो गया। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय कार्यालय पर आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे एक और घोटाला नहीं चाहिए।
गंगोपाध्याय ने आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने बुधवार को ग्रुप डी के कथित 25 कर्मचारियों के वेतन पर न सिर्फ रोक लगा दी थी, बल्कि यह भी कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए अदालत हर संभव कोशिश करेगी। जरूरत पड़ने पर जांच के लिए सीआईएसएफ द्वारा एसएससी कार्यालय की घेराबंदी की जाएगी।
आयोग ने गुरुवार को स्वीकार किया कि उसे भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसने मामले की न्यायिक जांच की मांग की। हालांकि, अदालत ने जांच का आदेश नहीं दिया, लेकिन डब्ल्यूबीएसएसई को सोमवार को एक हलफनामा पेश करने के लिए कहा।
राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा, मैं 2016 में शिक्षा मंत्री नहीं था और इसलिए नहीं जानता कि क्या हुआ था, लेकिन हमने आयोग और बोर्ड को अदालत द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हम यह भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए।
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