गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए फाइन, मोदी कैबिनेट ने संशोधनों पर लगाई मुहर

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब आपको बेहद मंहगा पड़ सकता है। कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के अनुसार आपको पहले के मुकाबले 5 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब आपको बेहद मंहगा पड़ सकता है। कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के अनुसार आपको पहले के मुकाबले 5 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।

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sankalp thakur
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गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए फाइन, मोदी कैबिनेट ने संशोधनों पर लगाई मुहर

मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब आपको बेहद मंहगा पड़ सकता है। कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के अनुसार आपको पहले के मुकाबले 5 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 गुना ज्यादा जुर्माने के साथ नए नियमों के तहत आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अगले हफ्ते इसको संसद में पेश किया जा सकता है। एक्ट में जिन-जिन कानूनों का जिक्र है उससे मंत्रालय की इच्छा साफ होती है कि वे कुछ ठोस कदम उठाना चाहते हैं।

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आईए जानते हैं नए नियमों के तहत क्या क्या बदलाव लाए गए हैं।

1-नए नियमों के तहत अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। आपको बता दे पहले यह 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था।

2-नए नियम के तहत आपको हेलमेट न पहनना मंहगा पड़ सकता हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर आपको अब 2500 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।

3-रेडलाइट तोड़ने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।

4-गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने की आदत है तो नए नियम के तहत पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

5- अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी की चाभी बिना सोचे-समझे दे देते हैं तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है। अब अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा हो और उससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाए उसके परिजनों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा 3 साल तक की कैद का भी प्रावधान भी है। साथ ही सड़क दुर्घटना में मरने वाले शख्स के परिजनों को 4 महीने के अंदर मुआवजे के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जबकि पहले यह पैसे मिलने में 5 साल का वक्त लग जाता था।

6-ओला-उबर जैसी टैक्सी प्रदाता कंपनियों के मामले में लाइसेंस के नियमों में उल्लंघन पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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यह एक्ट 26 साल पुराने बिल को बदलेगा। गौरतलब हो कि भारत में हर घंटे 17 लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है और हर साढ़े तीन मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। सड़क हादसे में एक दिन में करीब 400 लोगों की मौत हो जाती है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि एक्ट में संशोधन करना जरुरी था। इससे इस सेक्टर में ई-गवर्नेंस आएगा और करप्शन भी कम होगा। एक्ट के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा जिससे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन डीलर ही करेगा।

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Source : News Nation Bureau

Narendra Modi Nitin Gadkari Motor Vehicle Act
      
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