अब साइबर अपराधों की भी जांच करेगा NIA, केंद्र ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

देश विदेश में आतंकी मामलों की जांच के लिए नेशनल इन्वेसटिगेशन एजेंसी को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने दो कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है

देश विदेश में आतंकी मामलों की जांच के लिए नेशनल इन्वेसटिगेशन एजेंसी को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने दो कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
अब साइबर अपराधों की भी जांच करेगा NIA, केंद्र ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

देश विदेश में आतंकी मामलों की जांच के लिए नेशनल इन्वेसटिगेशन एजेंसी को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने दो कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. पहला प्रस्ताव गैरकानून गतिविधि (रोकथाम) कानून में संसोधन पर है जिसके जरिए आतंकवाद से जुड़े लोगों को आतंकवादी घोषित किया सकेगा. वहीं दूसरा प्रस्ताव एनआईए कानून में संशोधन को लेकर है. 

Advertisment

यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh: सपा के खिलाफ मायावती के तेवर गरम, अखिलेश यादव नरम!

एनआईए (संशोधित) कानून विधेयक के आने से एजेंसी भारत और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय लोगों के हितों की रक्षा कर पाएगी और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकेगी.

यह भी पढ़ें:  अमेरिका और ईरान के बीच विवाद चरम पर, ट्रंप ने लगाए सख्त प्रतिबंध

मीडिया रिपेर्ट्स के मुताबिक एनआईए (संशोधन) विधेयक के आने से एजेंसी के भीतर आने वाले मामलों का दायरा भी बढ़ जाएगा. खबरों की माने तो एनआईए (संशोधन) एक्ट में नए अपराधों को भी जोड़ा जाएगा. इसमें जिन अपराध को जोड़ा जाएगा उनमें साइबर अपराध के साथ-साथ आईपीसी की धारा 370 और 371 के तहत आने वाले मानव तस्करी जैसे अपराध भी शामिल हैं, जिनमें आमतौर पर अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय लिंक होते हैं.

यह भी पढ़ें: गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव पर दायर याचिका पर SC आज करेगा सुनवाई

बता दें,  नई सरकार के गठन  के बाद इन दिनों संसद सत्र जारी है जो 26 जुलाई तक चलेगा. इस संसद सत्र में कई अहम बिलों को  भी पेश किया गया है जिनमें तीन तालक और जम्मू कश्मीर आरक्षण (संसोधन) विधेयक भी शामिल है. इस सत्र में 5 जुलाई को बजट भी पेश किया जाएगा. 

two laws NIA Cabinet amendment in nia law Cyber ​​Crime Lok Sabha nia laws
      
Advertisment