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CAA: केरल सरकार पर भड़के राज्यपाल, कहा मैं राज्य का संवैधानिक हेड, रबड़ स्टांप न समझें

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार चाहे को इस मुद्दे पर कोर्ट जा सकती है पर मुझे जानकारी होनी चाहिए.

Updated on: 16 Jan 2020, 01:12 PM

तिरुवनंतमपुरम:

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार चाहे को इस मुद्दे पर कोर्ट जा सकती है लेकिन कम से कम उन्हें एक बार इसकी जानकारी मुझे देनी चाहिए.

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आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूं और सरकार के फैसले के जानकारी मुझे अखबारों में मिल रही हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक बात लोग साफ समझ लें कि में सिर्फ रबड़ स्टांप नहीं हूं.

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आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये मामला प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के उल्लंघन का है. मैं इस मामले को देखूंगा कि राज्य सरकार बिना राज्यपाल की अनुमित के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार को उनकी अनुमित नहीं लेनी थी तो कम से कम मुझे इस बात की जानकारी तो दी ही जा सकती थी.