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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान( Photo Credit : फाइल फोटो)
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार चाहे को इस मुद्दे पर कोर्ट जा सकती है लेकिन कम से कम उन्हें एक बार इसकी जानकारी मुझे देनी चाहिए.
Arif Mohammad Khan, Governor, on Kerala govt challenging #CAA in SC: I have no issue with them going to SC but they should have informed me first. I being constitutional head come to know about it through newspapers. Clearly, I am not just a rubber stamp. pic.twitter.com/V22ALVfsWy
— ANI (@ANI) January 16, 2020
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आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूं और सरकार के फैसले के जानकारी मुझे अखबारों में मिल रही हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक बात लोग साफ समझ लें कि में सिर्फ रबड़ स्टांप नहीं हूं.
Arif Mohammad Khan, Governor, on Kerala govt challenging #CAA in SC: This is breach of protocol and breach of courtesy. I will look into it whether the state govt can go to the SC without the approval of the Governor. If not the approval, they could have just informed me. https://t.co/zFk5djrzxapic.twitter.com/wMmRgDzYCX
— ANI (@ANI) January 16, 2020
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आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये मामला प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के उल्लंघन का है. मैं इस मामले को देखूंगा कि राज्य सरकार बिना राज्यपाल की अनुमित के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार को उनकी अनुमित नहीं लेनी थी तो कम से कम मुझे इस बात की जानकारी तो दी ही जा सकती थी.
Source : News Nation Bureau