Advertisment

कैश में खरीदेंगे गहने तो लगेगा 1 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स, पढ़ें नया नियम

केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपये से अधिक के गहने नकद खरीदने पर एक प्रतिशत अधिक टैक्स लगाने का फैसला किया है। अभी तक इसकी सीमा 5 लाख रुपये थी।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
कैश में खरीदेंगे गहने तो लगेगा 1 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स, पढ़ें नया नियम

फाइल फोटो

Advertisment

एक अप्रैल से कैश देकर गहने खरीदना आपको महंगा पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपये से अधिक के गहने नकद खरीदने पर एक प्रतिशत अधिक टैक्स लगाने का फैसला किया है। अभी तक इसकी सीमा 5 लाख रुपये थी।

एक अधिकारी ने बताया, 'आयकर कानून में 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस (Tax collected at source) लगाने का प्रावधान है।'

वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद गहने सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे। जिसके बाद दो लाख रुपये से अधिक की गहने की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस देना होगा।

वित्त विधेयक 2017 में टीसीएस के लिए 5 लाख रुपये से अधिक के गहनों की खरीद की सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव है। यही कारण है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के कैश सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई इसकाक उल्लंघन करता है तो नकद लेने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए यहां क्लिक करें

वित्त विधेयक 2017 के अनुसार, 'मौजूदा प्रावधान गहनों की 5 लाख रुपये से अधिक की कैश बिक्री पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर काटने का है। नकद लेन-देन पर अंकुश के मद्देनजर इसे समाप्त करने का प्रस्ताव है।'

और पढ़ें: जीएसटी की बैठक में मुआवजा विधेयक मसौदे को मंजूरी, अगले संसद सत्र में होगा पेश

HIGHLIGHTS

  • 2 लाख रु. से अधिक के गहने नकद खरीदने पर लगेगा 1% अधिक टैक्स
  • नया नियम 1 अप्रैल से हो सकता है लागू, पहले थी 5 लाख रुपये की सीमा

Source : News Nation Bureau

Finance bill 2017 jewellery tcs
Advertisment
Advertisment
Advertisment