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'नीरव के प्रत्यर्पण का ब्रिटेन का आदेश मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप'

भगोड़े नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत के हवाले करने के ब्रिटेन की अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए भाजपा ने कहा कि यह भारतीय कानून के अनुसार अपराधियों को दंडित करने की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है.

Updated on: 26 Feb 2021, 03:00 AM

नई दिल्ली:

भगोड़े नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत के हवाले करने के ब्रिटेन की अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए भाजपा ने कहा कि यह भारतीय कानून के अनुसार अपराधियों को दंडित करने की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य दुष्यंत गौतम ने कहा कि देश के खिलाफ अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को दंडित करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है. गौतम ने कहा, "यह देश के भीतर अपराधियों या धोखेबाजों या देश से भागने वाले लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है. मोदी सरकार के तहत किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा. मोदी सरकार के तहत कोई भी कानून से बच नहीं सकता."

नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि संदेश स्पष्ट है कि आज भारत में अपराध करने के बाद दुनिया में कहीं भी कोई छिपने में सक्षम नहीं होगा." वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूपीए के दौरान भारत को लूटने वालों को सजा मिले. पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, "नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर यूके कोर्ट का आदेश भगोड़े का पीछा करने वाली एजेंसियों के लिए हाथ में एक गोली है. यह मोदी सरकार की आर्थिक अपराधियों को दंडित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है."

ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने गुरुवार को नीरव मोदी के खिलाफ 14,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले में शामिल होने के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्वीकार कर लिया और उसके प्रत्यर्पण का आदेश जारी किया.

भगोड़े नीरव मोदी को लाया जाएगा भारत, लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण की दी इजाजत

पंजाब नेशनल बैंक में 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में भगोड़ा घोषित हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ़ हो गया है. लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को इस पर फैसला सुना दिया. अदालत ने  फैसला देते हुए कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ भारत में एक मामला है जिसका उसे जवाब देना है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नीरव मोदी ने सबूत नष्ट करने और गवाहों को डराने के लिए साजिश रची. कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है.