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बृज भूषण सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में किया दिल्ली की अदालत का रुख, आगे की जांच की मांग

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है.

Updated on: 18 Apr 2024, 12:11 PM

नई दिल्ली:

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Harassment Case) में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है. बीजेपी सांसद गुरुवार सुबह मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और आगे की जांच के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने बृजभूषण की अर्जी पर 26 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है.

आवेदन में बृज भूषण ने कहा कि वह 7 सितंबर 2022 जब WFI कार्यालय में महिला पहलवान के साथ कथित छेड़छाड़ हुई थी, वो भारत में नहीं थे. असत्यापित मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि, भाजपा सांसद ने अपने पासपोर्ट की प्रति भी जमा कर दी है. 

गौरतलब है कि, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई भारतीय महिला पहलवानों ने बृज भूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस ने पूर्व WFI प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को भूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

हालांकि, उन्हें 20 जुलाई, 2023 को जमानत दे दी गई थी. दिल्ली की अदालत ने उसी दिन WFI के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को भी निलंबित कर दिया था. 

9 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI ) द्वारा उसके निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया था. HC ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा. मामले की सुनवाई 28 मई को होगी.

फेडरेशन द्वारा चुनाव कराने के तीन दिन बाद 24 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया था. चुनाव में बृजभूषण के करीबी संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया.