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बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

बता दें कि उनपर IPC की धारा 354, 354ए और 354 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है. पेशी से पहले मंगलवार को कोर्ट में उन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई.

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Prashant Jha
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बृजभूषण शरण सिंह ( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Wrestlers Sexual Harassment Case: यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है.  ब्रज भूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से दर्ज FIR पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को बृजभूषण शरण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद  बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए. जहां उन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. बता दें कि उनपर IPC की धारा 354, 354ए और 354 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पेशी से पहले मंगलवार को कोर्ट में उन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई. बृजभूषण की ओर से वकील एपी सिंह, राजीव मोहन ने अपनी दलील रखी थी. पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के वक्त बृजभूषण के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के इस  मामले में चार्जशीट तय कर दी है. यहां पर जो धाराएं लगी, उनमें किसी में भी पांच वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है.

20 जुलाई को नियमित जमानत पर सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद निर्णय लेगा. कोर्ट ने बृज भूषण के अलावा दूसरे आरोपि विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी है. 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है.

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पुलिस ने जमानत का किया था विरोध

बृजभूषण के वकील का कहना है हमें आज की चार्जशीट मिली ​है. इसे अभी सामने नहीं रखा जा सकता है. वकील की अपील के बाद जज ने कहा कि आप इन कैमरा प्रोसिडिंग को लेकर हाईकोर्ट का रुख करें. दिल्ली पुलिस ने जमानत देने का विरोध किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. क्योंकि आरोपी अपने क्षेत्र में मजबूत दम खम रखते हैं. ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा. हालांकि, कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी. 

Source : News Nation Bureau

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