राष्ट्रपति ली जे-म्यांग जी-7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा : दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय
इंदौर के पोहा की दुनिया में अलग ही पहचान : पुष्य मित्र भार्गव
IND vs ENG: अब तक सिर्फ 3 ही कप्तानों ने इंग्लैंड में भारत को दिलाई हैं टेस्ट सीरीज में जीत, 1971 में पहली हुआ था ये कारनामा
पिछले 11 वर्षों में कृषि के लिए संस्थागत ऋण 7.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 27.5 लाख करोड़ रुपए हुआ
मनसैनिक-शिवसैनिक उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने को लेकर आतुर : अरविंद सावंत
सीएम योगी के निर्देश पर जल्द पूरे होंगे 20 विभागों से जुड़े 95 बड़े प्रोजेक्ट
भाजपा विकास के एजेंडे पर काम करती है, इसलिए जनता हमारी सरकार लाती है : कमलजीत सहरावत
नागार्जुन ने शेखर कम्मुला की 'कुबेर' की डबिंग पूरी की
'बिन ब्याहे राजेश खन्ना के साथ बीवी बनकर रहती थी', दिग्गज एक्ट्रेस ने काका की गर्लफ्रेंड को लेकर किया ये खुलासा

अब ट्रैफिक नियम तोड़कर बच नहीं सकते, देना होगा कई गुना जुर्माना, कानून में हुआ ये संशोधन

अगर आप शराब पीकर या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो सावधान हो जाएये.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
MP और छत्तीसगढ़ में नहीं लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट, ये है कारण

प्रतीकात्मक फोटो

अगर आप शराब पीकर या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो सावधान हो जाएये, क्योंकि लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 बिल पास हो गया है. अब मोदी सरकार बहुत जल्द ही मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को कानून की शक्ल देने जा रही है. बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बिल को पेश किया था.

Advertisment

यह भी पढ़ेंः राज्यसभा में पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन बिल, पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े 

अब आप लाइसेंस कहीं भी ले सकते हैं, जहां रहते हैं उससे दूर दूसरे शहर से भी अब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ओला-उबर के लिए भी नियम बनाएंगे. अभी इनके लिए नियम नहीं थे. हेलमेट पहनना जरूरी करेंगे. एबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कठोर दंड दंगे. बता दें कि लोकसभा के साथ राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे नोटिफिकेशन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

बिल में जुर्माने और सजा का प्रावधान इस प्रकार है

1. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम 2000 से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गई है

2. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का ज़ुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है. फिलहाल, ये ज़ुर्माना केवल 100 रुपए है

3. तेजगति से ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.

4. बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया.

5. तेजगति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर अधिकतम 5000 रुपये किया गया है.

6. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना बढ़ाया गया. इसे 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव है.

7. मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है.

8. किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10000 रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान है.

9. अगर नाबालिग ने ड्राइविंग की तो अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे. ऐसे में 25,000 रु के ज़ुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है.

10. इसी तरह ओवरलोडिंग के लिए 20000 न्यूनतम जुर्माना के साथ-साथ 1000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त पैसे का प्रावधान है.

11. इस बिल में सड़क हादसे में मारे गए लोगों को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है. इसे बढ़ाकर अब अधिकतम 5 लाख रुपये, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख कर दिया गया है. इसके अलावा लाइसेंस और उसको रद्द करने के लिए भी कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं.

12. अब लाइसेंस लेने या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.

13. लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद 1 साल तक लाइसेंस को रिन्यू यानी फिर से बनवाया जा सकेगा. अभी तक यह समय सीमा केवल 1 महीने तक की थी.

14. अगर सड़क के गलत डिजाइन उसके निर्माण और उसके रखरखाव की कमी के चलते किसी दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो कांट्रेक्टर और कंसलटेंट और और सिविक एजेंसी जिम्मेदार होगी.

15. ऐसी दुर्घटनाओं के एवज में मुआवजे के दावे का निपटारा 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य बनाया जाएगा.

16. अगर गाड़ी के कल पुर्जे की क्वालिटी कम होने के चलते गाड़ी की दुर्घटना होती है तो सरकार उन सभी गाड़ियों को बाजार से वापस लेने का अधिकार रखेगी. साथ ही निर्माता कंपनी पर अधिकतम 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकती है.

Source : News Nation Bureau

Break traffic rules traffic rules Third Party Premium Motor Vehicle Amendment Bill Hit And Run Case Traffic Police helmet Rajya Sabha rajya-sabha
      
Advertisment