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सुशील मोदी और तेज प्रताप यादव (फोटो कोलाज)
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सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगया था कि इसके लिए उन्होंने तेल कंपनी के एक अधिकारी के साथ साठगांठ करके फर्जी कागजात तैयार किए थे।
सुशील मोदी और तेज प्रताप यादव (फोटो कोलाज)
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के नाम से जारी पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बीपीसीएल ने इस बारे में उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 15 दिनों के अंदर देना है।
यह प्रेट्रोल पंप पटना के बेउर के पास न्यू बायपास रोड के किनारे है। इस मुद्दे को उठाते हुए बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगया था कि इसके लिए उन्होंने तेल कंपनी के एक अधिकारी के साथ साठगांठ करके फर्जी कागजात तैयार किए थे।
मोदी ने आरोप लगाया था कि जब 2011 में पेट्रोल पंप के लिए साक्षात्कार के दौरान जब पेश हुए थे तब उनके पास न्यू बाइपास रोड पर 43 डिसमिल जमीन नहीं थी।
BPCL issues notice to Bihar Minister Tej Pratap Yadav seeking explanation on petrol pump license, he has to reply within 15 days pic.twitter.com/VyLqG0nt13
— ANI (@ANI_news) May 31, 2017
सुशील मोदी के आरोपों के अनुसार एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने नौ जनवरी 2012 को इसी स्थान पर 136 डिसमिल भूमि तेज प्रताप के छोटे भाई और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पेट्रोल पंप खोलने के लिए पट्टे पर दी। पट्टानामा के अनुसार तेजस्वी इस भूमि को उपपट्टे पर नहीं दे सकते हैं।
बीजेपी नेता मोदी ने सवालिया लहजे में पूछा था कि तेज प्रताप को पेट्रोल पंप कैसे आवंटित किया जा सकता है, जब न भूमि और ना ही भूमि का पट्टा उनके नाम पर था। मामला सामने लाने के बाद मोदी ने इस मामले में जांच की मांग करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान से अनुरोध किया था।
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Source : News Nation Bureau