New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2018/05/04/77-ChagganBhujbal.jpg)
महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल (फाइल फोटो)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को जमानत दे दी है। भुजबल पिछले दो सालों से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के मामले में बंद थे।
Advertisment
इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
भुजबल के वकील ने उम्र का हवाला देते हुए उनकी जमानत की मांग की थी। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 को अवैध घोषित कर चुकी है। इसके बाद ही भुजबल ने नए सिरे से जमानत के लिए अर्जी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीएमएलए केस में आरोपी के लिए जमानत लेना आसान हो गया है।
और पढ़ें: कठुआ गैंगरेप: फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जांच पर उठाए गंभीर सवाल
HIGHLIGHTS
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को जमानत दे दी है
- भुजबल पिछले दो सालों से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के मामले में बंद थे
Source : News Nation Bureau