वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट
वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट
मुंबई:
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता।इसके साथ ही अदालत ने मलिक के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति माधव जामदार ने वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की याचिका को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा, प्रथम ²ष्टया यह नहीं कहा जा सकता है कि (मलिक द्वारा लगाए गए) आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने सोशल मीडिया पर उनके परिवार के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से मलिक को रोकने की मांग की थी।
ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा उनके खिलाफ दायर 1.25 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में मलिक ने दुबई से एक ट्वीट में कहा, सत्यमेव जयते। गलत कामों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
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