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अयोग्यता मामले में 2 भाजपा विधायकों को बंबई हाईकोर्ट का नोटिस

अयोग्यता मामले में 2 भाजपा विधायकों को बंबई हाईकोर्ट का नोटिस

Updated on: 24 Sep 2021, 10:15 PM

पणजी:

बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने शुक्रवार को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) द्वारा भाजपा के दो मौजूदा विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका के संबंध में एक उपमुख्यमंत्री सहित भाजपा के दो विधायकों को नोटिस जारी किया।

उपमुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर और लोक निर्माण विभाग मंत्री दीपक पौस्कर को नोटिस जारी किए गए हैं और इन दोनों ने मार्च 2019 में क्षेत्रीय पार्टी को विभाजित किया और अपनी अलग इकाई का सत्तारूढ़ भाजपा में विलय कर दिया था।

अयोग्यता मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

सभी 13 कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के दो विधायक 2019 से सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। गोवा विधानसभा में कुल 40 विधायकों का प्रतिनिधित्व है। राज्य में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.