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बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान और अन्य 2 आरोपियों को दी जमानत (लीड-1)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान और अन्य 2 आरोपियों को दी जमानत (लीड-1)

Updated on: 28 Oct 2021, 05:40 PM

मुंबई:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बड़ी राहत देते हुए क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है।

आर्यन के अलावा हाईकोर्ट ने अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. सांब्रे ने तीनों को जमानत दी। अदालत शुक्रवार को इस मामले में विस्तृत आदेश पारित करेगी।

एक बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि खान, मर्चेंट और धमेचा अदालत के आदेश प्राप्त होने तक जेलों से बाहर नहीं निकलेंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.