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स्विट्जरलैंड भारत को कालाधन रखने वालों की देगा जानकारी, माना पर्याप्त है डाटा सुरक्षा क़ानून

स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत के डाटा सुरक्षा और गोपनीयता क़ानून को पैसे की लेनदेल संबंधी जानकारी देने के लिए पर्याप्त पाया है।

Updated on: 06 Aug 2017, 09:05 PM

नई दिल्ली:

कालाधन रखने वालों के लिए एक बुरी ख़बर है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत के डाटा सुरक्षा और गोपनीयता क़ानून को पैसे की लेनदेल संबंधी जानकारी देने के लिए पर्याप्त पाया है। और इस आधार पर स्वीट्जरलैंड में कालाधन रखने वाले तमाम भारतीयों की लिस्ट भारत से साझा करने को तैयार है।

स्विस सरकार ने आधिकारिक गजेट में प्रकाशित विस्तृत नोटिफिकेशन और फैक्ट शीट में भारत के साथ पैसे की लेनदेन वाले खाते को लेकर जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान वाले कई समझौतों के फैसले का हवाला दिया है।

इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने यूएस टैक्स अथॉरिटी और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) को भी संज्ञान में लिया है। बता दें कि भारत जैसे कई देशों में इसी नियम के तहत लेन-देन संबंधी डाटा को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है।

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जर्मन में छपे फैक्ट शीट और नोटिफिकेशन में भी इस बात का ज़िक्र है कि स्विट्जरलैंड बीमा और दूसरे वित्तीय सेवाओं सहित भारतीय बाजार में पहुंच बनाने के लिए संभावनाओं की तलाश रहा है।

बता दें कि जून 2017 में स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। इतना ही नहीं स्विट्जरलैंड ने कालेधन की सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के लिए गोपनीयता की शर्त भी रखी है।

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