सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने AAP पर किया वार, कहा- दिल्लीवासियों के 4 साल किए बर्बाद

बीजेपी की दिल्ली इकाई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर मौजूद संशय हट गया हैं.

बीजेपी की दिल्ली इकाई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर मौजूद संशय हट गया हैं.

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने AAP पर किया वार, कहा- दिल्लीवासियों के 4 साल किए बर्बाद

बीजेपी की दिल्ली इकाई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर मौजूद संशय हट गया हैं. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 'भ्रम या विवाद के लिये अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए और आप सरकार को विनम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए.' उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर मौजूद संशय को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं. इस फैसले के बाद भ्रम या विवाद के लिये कोई जगह नहीं रहनी चाहिए. दिल्ली सरकार को विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और राजधानी पर उसी तरह से शासन करना चाहिए जैसा कि उनके सत्ता में आने से पहले होता था.'

Advertisment

वहीं प्रदेश बीजेपी ने इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर दिल्लीवासियों के चार साल बर्बाद करने के आरोप लगाए हैं.

बता दें कि कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े विवादास्पद मुद्दे पर खंडित फैसला दिया और मामला वृहद पीठ को भेज दिया. सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच खींचतान अक्सर होती है.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर AAP ने सनी देओल के इस डायलॅाग से किया गुस्सा जाहिर

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो सदस्यीय पीठ हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), जांच आयोग गठित करने, बिजली बोर्डों पर नियंत्रण, भूमि राजस्व मामलों और सरकारी वकीलों की नियुक्ति से संबंधित विवादों पर उनके विचारों से सहमत दिखी.

शीर्ष अदालत ने केंद्र की अधिसूचना का भी समर्थन किया कि उसके कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली सरकार की एसीबी जांच नहीं कर सकती है.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court delhi BJP AAP Delhi government LG
Advertisment