logo-image

अमित शाह की रथ यात्रा: कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी.

Updated on: 22 Dec 2018, 06:49 PM

नई दिल्ली:

कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच का रुख करेगी. सुप्रीम कोर्ट में जब सर्दियों की छुट्टी होती है तब इस दौरान वेकेशन बेंच सुनवाई करती है. बीजेपी की पश्चिम बंगाल में 'लोकतंत्र बचाओ रैली' को कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अनुमति नहीं दी थी. एकल पीठ ने उस फैसले को रद्द किया था जिसमें कार्यक्रम को सशर्त अनुमति दे दी गई थी. राज्य की मुख्यंमत्री ममता बनर्जी ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की थी और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी. इससे पहले हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा रैलियों को सशर्त अनुमति दे दी थी. न्यायालय ने अनुमति देते हुए कहा कि किसी भी अवांछित घटना या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे. 

इससे पहले, छह दिसंबर को एकल पीठ ने भी रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी. बी़जेपी अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी. पहले के कार्यक्रम के मुताबिक, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के तीन हिस्सों में तीन रथ यात्राओं की योजना बनाई थी जो पूरे राज्य की यात्रा के बाद कोलकाता में समाप्त होनी थी.

और पढ़ें: 1984 सिख दंगा: सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार ने उम्रकैद के फैसले को दी चुनौती, HC ने सुनाई थी सज़ा

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 7 दिसंबर को रथ यात्रा को रवाना करने वाले थे. 9 दिसंबर को दूसरे चरण की यात्रा गंगासागर से और 14 दिसंबर को तीसरे चरण की रथ यात्रा वीरभूम जिले के तारापीठ से निकलनी थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का हवाला देते हुए बीजेपी को रथ यात्रा कि अनुमति नहीं दी थी.