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बिलकिस बानो गैंगरेप केस: दोषी IPS अफसर आरएस भगोरा को SC से नहीं मिली राहत

गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी आईपीएस अधिकारी आर एस भगोरा को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है।

Updated on: 30 May 2017, 01:04 PM

highlights

  • बिलकिस बानो रेप केस में दोषी आईपीएस अधिकारी आर एस भगोरा को SC में नहीं मिली राहत
  • सुप्रीम कोर्ट ने भगोरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया

New Delhi:

गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी आईपीएस अधिकारी आर एस भगोरा को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगोरा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।

भगोरा ने अपनी याचिका में बंबई हाई कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है।

कोर्ट ने कहा कि भगोरा पहले ही जेल से रिहा हो चुका है। इसलिए मामले में किसी तरह की जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है। भगोरा को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। हालांकि भगोरा ने जितनी सजा काटी थी, कोर्ट ने उसे काफी बताया था।

भगोरा ने हाईकोर्ट के दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। भगौरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। बंबई हाईकोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा था।

सभी आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी देने की सीबीआई याचिका भी खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने 7 लोगों के बरी किए जाने के फैसले को भी पलट दिया था, जिनमें डॉक्टर और पुलिसवाले शामिल हैं।

2002 में गुजरात दंगों के दौरान 19 साल की बिलकिस का बलात्कार किया गया। बानो उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थीं।

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