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बिलकिस बानो (फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान दोषी पाए गए पुलिसवालों पर विभागीय कार्रवाई की मांग पर गुजरात सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।
बिलकिस बानो (फाइल फोटो)
ज़्यादा मुआवज़े की मांग करने पहुंची गुजरात दंगा पीड़ित बिलकिस याकूब रसूल को सुप्रीम कोर्ट ने अलग से याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने को कहा है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान दोषी पाए गए पुलिसवालों पर विभागीय कार्रवाई की मांग पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अपना जवाब चार हफ़्ते के अंदर दायर करने को कहा है।
Bilkis Bano gangrape case: Supreme Court sought a detailed reply from the Gujarat government within four weeks
— ANI (@ANI) October 23, 2017
3 मार्च 2002 को गुजरात दंगो के दौरान बिलकिस के साथ दाहोद के पास देवगढ़-बरिया गांव में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
इसके बाद बिलकिस और उनके दर्जनभर परिवार के सदस्यों पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया था, जिससे उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई थी।
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इससे पहले 4 मई 2017 को बिलकिस बानों केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा 11 अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा, पर इस मामले में पांच पुलिसकर्मियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था।
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Source : News Nation Bureau