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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में SC पहुंचे तीन दोषी, सरेंडर के लिए मांगा समय

Bilkis Bano Case:  बिलकिस बानो मामले ( Bilkis Bano Case ) में 11 दोषियों में से तीन ने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) का दरवाजा खटखटाया है

Updated on: 18 Jan 2024, 12:27 PM

New Delhi:

Bilkis Bano Case:  बिलकिस बानो मामले ( Bilkis Bano Case ) में 11 दोषियों में से तीन ने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) का दरवाजा खटखटाया है. दोषियों के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ क्योंकि आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है.

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आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने बिलकिस बाने गैंगरेप और उसके परिजनों की हत्या के केस में 8 जनवरी को फैसला देते हुए समय से पहले बरी किए गए 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई रिहाई को कैंसिल कर दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को दो हफ्ते के भीतर जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गुजरात सरकार बिलकिस बानो केस में दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश देने के लिए सक्षम नहीं थी. यह अधिकार केवल महाराष्ट्र सरकार को ही था. सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है या सजा सुनाई जाती है, उसी राज्य की सरकार दोषियों की सजा माफी याचिका पर कोई फैसला लेने के लिए सक्षम है. 

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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में SC पहुंचे तीन दोषी, सरेंडर के लिए मांगा समय यह खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज है. इसके अपडेट आ रहे हैं. जैसे-जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे. हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए newsnationtv.com के साथ...