सीवान मामला: तेजाब कांड में शहाबुद्दीन दोषी, पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार
बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुये शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया है।
नई दिल्ली:
बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुये शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया है। पटना हाई कोर्ट ने सीवान स्पेशल कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुये उम्र कैद की सजा सुनाई। पटना हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
इस मामले में आरजेडी के बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन मुख्य आरोपी हैं। तेजाब कांड में सीवान की स्पेशल कोर्ट ने शहाबुद्दीन सहित चार लोगो को उम्र कैद की सजा दी थी।
Patna High Court upholds sentence of Mohammad Shahabuddin in 2004 Siwan acid attack case #Bihar
— ANI (@ANI) August 30, 2017
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जस्टिस के के मंडल ने शहाबुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुये 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
11 दिसंबर 2015 को तेजाब हत्याकांड में सिवान की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजकुमार साह, मुन्ना मियां और शेख असलम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में जान गंवाने वाले युवकों की मां कलावती देवी ने 16 अगस्त 2004 को सीवान के थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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