बिहार में शराबबंदी के दौरान 0.5 और 1.2 प्रतिशत अल्कोहल वाले एनर्जी ड्रिंक या फ्रूट बियर बिक सकेंगे या नहीं इस बारे में सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर अटकी हुई हैं।
दरअसल कुछ दिनों पहले पटना हाई कोर्ट ने एक फ्रूट बियर और एनर्जी ड्रिंक के गोदाम मालिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए गोदाम से सील खोलने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यहां बिहार सरकार ने अर्जी लगाई थी कि 2016 के शराबबंदी कानून के मुताबिक किसी भी तरह के अल्कोहल कंटेंट पर राज्य में प्रतिबंध है।
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बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कंपनियों के मालिकों ने अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी और मशहूर कंपनियों के नाम पर रखा है। ऐसे में अगर अल्कोहल वाले एनर्जी ड्रिंक और फ्रूट बियर को बेचा जाएगा तो राज्य में पूर्णतः शराबबंदी का उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा।
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हाई कोर्ट को अगले 6 हफ्तों में इस मसले का निपटारा करने को कहा है।
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Source : News Nation Bureau