बिहार: कम अल्कोहल वाली ड्रिंक्स बिकेंगे या नहीं, तय करेगा पटना हाई कोर्ट

बिहार में शराबबंदी के दौरान 0.5 और 1.2 प्रतिशत अल्कोहल वाले एनर्जी ड्रिंक या फ्रूट बियर बिक सकेंगे या नहीं इस बारे में सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर अटकी हुई हैं।

बिहार में शराबबंदी के दौरान 0.5 और 1.2 प्रतिशत अल्कोहल वाले एनर्जी ड्रिंक या फ्रूट बियर बिक सकेंगे या नहीं इस बारे में सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर अटकी हुई हैं।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
बिहार: कम अल्कोहल वाली ड्रिंक्स बिकेंगे या नहीं, तय करेगा पटना हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

बिहार में शराबबंदी के दौरान 0.5 और 1.2 प्रतिशत अल्कोहल वाले एनर्जी ड्रिंक या फ्रूट बियर बिक सकेंगे या नहीं इस बारे में सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर अटकी हुई हैं।

Advertisment

दरअसल कुछ दिनों पहले पटना हाई कोर्ट ने एक फ्रूट बियर और एनर्जी ड्रिंक के गोदाम मालिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए गोदाम से सील खोलने के आदेश दिए थे।

इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यहां बिहार सरकार ने अर्जी लगाई थी कि 2016 के शराबबंदी कानून के मुताबिक किसी भी तरह के अल्कोहल कंटेंट पर राज्य में प्रतिबंध है।

और पढ़ें: देवरिया स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत, प्रिंसिपल फरार

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कंपनियों के मालिकों ने अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी और मशहूर कंपनियों के नाम पर रखा है। ऐसे में अगर अल्कोहल वाले एनर्जी ड्रिंक और फ्रूट बियर को बेचा जाएगा तो राज्य में पूर्णतः शराबबंदी का उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा।

इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हाई कोर्ट को अगले 6 हफ्तों में इस मसले का निपटारा करने को कहा है।

 और पढ़ें: पिंटो की अग्रिम जमानत की सुनवाई से पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस ने किया इनकार

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Bihar liquor ban energy drinks Patna High Court alcohol containing energy drinks
Advertisment