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नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
बिहार की नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट के शराबंदी कानून के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
New liquor policy of Bihar Government challenged in High Court; former professor of Patna University has filed an RTI.
— ANI (@ANI_news) October 3, 2016
आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले को गैरकानूनी ठहराते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद गत दिवस शराबबंदी कानून पर बिहार सरकार ने नया शराब बंदी कानून लागू किया, जिसमें पहले से भी ज्यादा कड़े प्रावधान हैं।
गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की अधिसूचना को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया था।
एक अप्रैल को नीतीश सरकार ने सबसे देशी शराब के उत्पादन, बिक्री, कारोबार, खपत पर रोक लगा दी थी। इससे कई लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ था और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी।