BIG NEWS : निर्भया के गुनहगार पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, कल फांसी होनी तय

निर्भया मामले (Nirbhaya Gangrape and murder case) में आरोपी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी. इसके साथ ही आरोपी को फंसी देने का रास्‍ता लगभग साफ हो गया है.

author-image
Pankaj Mishra
एडिट
New Update
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

निर्भया मामले (Nirbhaya Gangrape and murder case) में आरोपी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी. इसके साथ ही आरोपी को फंसी देने का रास्‍ता लगभग साफ हो गया है. माना जा रहा है कि अब कल यानी शुक्रवार सुबह होने वाली फांसी अब नहीं टलेगी. मामले में दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से अब एक और बड़ा झटका लगा है.
आपको बता दें कि निर्भया के मामले में दोषी पवन ने नाबालिग होने का दावा किया था और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. इसे आज यानी गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले निर्भया के दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कहा था कि जब उसने यह अपराध किया था, उस वक्‍त वह नाबालिग था.

Advertisment

बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश की ओर से मृत्युदंड पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को रद कर दिया था. मुकेश ने फांसी को रद्द करने की मांग की थी. निर्भया केस के चार दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी दी जानी है. दोषी मुकेश ने अपनी याचिका में कहा कि 16 दिसंबर, 2012 को हुए इस अपराध के दौरान वह शहर में मौजूद नहीं था. उसने अपने बचाव में दावा किया है कि घटना के एक दिन बाद 17 दिसंबर, 2012 को उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया.

उधर, पीड़ित की मां आशा देवी ने ने कहा है कि कोर्ट ने दोषियों को इतने अवसर दिए कि उन्हें फांसी से आगे कुछ लाने और इसे स्थगित करने की आदत हो गई है. अब हमारे न्यायालय अपनी रणनीति से अवगत हैं. निर्भया को कल न्याय मिलेगा.

Source : News Nation Bureau

Nirbhaya Rape Suprme Court Accused Nirbhaya Rape mukesh nirbhaya case
      
Advertisment