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ब्रिटेन की अदालत ने रेको दिक मामले में पाकिस्तान की अपील खारिज की

ब्रिटेन की अदालत ने रेको दिक मामले में पाकिस्तान की अपील खारिज की

Updated on: 08 Jul 2021, 08:40 PM

लंदन:

ब्रिटेन की एक अदालत के न्यायाधीश ने पाकिस्तान को रेको दिक माइंस मामले में एक बचाव पक्ष के रूप में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने से इनकार कर दिया है।

प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान बनाम टेथियन कॉपर कंपनी (टीसीसी) मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रॉबिन खॉल्स ने बलूचिस्तान की अपील को खारिज कर दिया।

बलूचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ट्रिब्यूनल के पास रेको दिक मामले में अधिकार क्षेत्र का अभाव है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण अंतर्निहित समझौता शून्य है।

हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

निर्णय के अनुसार, यूके मध्यस्थता कानून पक्षों को अदालत के समक्ष ऐसे मुद्दे उठाने से रोकता है, जिनका उल्लेख मध्यस्थता के दौरान नहीं किया गया था।

बलूचिस्तान का कहना है कि खनन कंपनी ने अवैध तरीके अपनाए और प्रांत में लाइसेंस हासिल करने का फायदा उठाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी।

हालांकि, ब्रिटेन के न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भले ही पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने संयुक्त उद्यम को शून्य घोषित कर दिया, लेकिन उसका निर्णय पाकिस्तान के आरोपों पर आधारित नहीं था कि समझौता रिश्वत के माध्यम से सुरक्षित किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, भ्रष्टाचार के विवरण या संदर्भ अपर्याप्त हैं। जिस सवाल से भ्रष्टाचार के आरोप का संबंध है, वह यह है कि क्या पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि (समझौता) और संबंधित समझौते भ्रष्टाचार के अस्तित्व के कारण शून्य थे।

उन्होंने कहा, मेरे फैसले में, ऐसा नहीं हुआ। अगर प्रांत के पास भ्रष्टाचार से संबंधित सबूत हैं, जो आईसीसी ट्रिब्यूनल के सामने नहीं थे, तो यह प्रांत के लिए है कि वह उन मामलों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ संबोधित करना चाहता है। यह प्रांत के लिए उन्हें अदालत के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए चुनौती के रूप में उठाने के लिए वैध नहीं बनाता है।

यह दूसरी बार है जब मामले में पाकिस्तान के दावों को खारिज किया गया है। 2019 में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स (आईसीएसआईडी) ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया था कि बलूचिस्तान प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री नवाज असलम रायसानी को रेको दिक खदानों के संबंध में टेथियन कॉपर कंपनी द्वारा 2009 में 10 लाख डॉलर की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

टीसीसी ऑस्ट्रेलिया के बैरिक गोल्ड कॉपोर्रेशन और चिली के एंटोफागास्टा पीएलसी का संयुक्त उद्यम है। बलूचिस्तान में रेको दिक जिला सोने और तांबे सहित खनिज संपदा के लिए जाना जाता है।

विवाद को आईसीएसआईडी ट्रिब्यूनल द्वारा उठाया गया था, जब टीसीसी ने 8.5 अरब डॉलर का दावा किया था, जब बलूचिस्तान के खनन प्राधिकरण ने 2011 में प्रांत में लाखों डॉलर के खनन पट्टे के लिए आवेदन खारिज कर दिया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.