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मप्र में हिंसक आंदेालन करने वाले के खिलाफ कानून के लिए विधेयक विधानसभा में पेश

मप्र में हिंसक आंदेालन करने वाले के खिलाफ कानून के लिए विधेयक विधानसभा में पेश

Updated on: 23 Dec 2021, 02:15 AM

भोपाल:

मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी सहित हिंसक आंदोलन कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य विधानसभा में बुधवार को विधेयक पेश किया गया।

राज्य के विधि विधाई और संसदीय कार्य मंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि विधानसभा के पटल पर मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021 को रखा गया है।

उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सांप्रदायिक दंगे के दौरान शासकीय, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया जा रहा है।

डा मिश्रा ने पिछले दिनों हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि उज्जैन, इंदौर में घटनाएं हुई हैं। इंदौर में इलाज करने गए चिकित्सकों पर पत्थर फेंके। उस समय कोविड का संकट था, जो जान बचाने गए थे उन पर पत्थर फेंके गए। ऐसे लेाग जो कानून तोड़ते हैं उनमें कानून का भय हो, ऐसे लोग अपराधी की शक्ल में समाज में विचरण करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो उनके लिए यह कानून है।

विधि विधाई और संसदीय कार्य मंत्री डा मिश्रा का मानना है कि यह विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पारित हो जाएगा और कानून बन जाएगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.