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भोपाल जेल ब्रेक: SC ने केंद्र-राज्य सरकार से पूछा 'क्यों न सीबीआई के हवाले कर दिया जाए केस'

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मध्य प्रदेश के भोपाल जेल से भागे कथित सिमी कार्यकर्ताओं के एनकाउंटर मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया है।

Updated on: 24 Jul 2017, 01:16 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल जेल ब्रेक मामले में केंद्र मोदी सरकार को नोटिस भेजा 
  • 2016 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों न सीबीआई को सौंप दिया जाए केस 

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मध्य प्रदेश के भोपाल जेल से भागे कथित सिमी कार्यकर्ताओं के एनकाउंटर मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर पूछा है क्यों नहीं केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का जवाब देना है।

2016 में भोपाल की जेल तोड़ कर भागे कथित तौर पर सिमी के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने घेराबंदी कर शहर के बाहर पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस और कथित सिमी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने इनको मार गिराया था।

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इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब मारे गए कथित आंतकी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और अपील की इस मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। 

इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को 2 लाख रुपये के ईनाम की भी घोषणा की थी।

इस मामले की राज्य सरकार के अंतर्गत तीन अलग-अलग जांच चल रही है। कथित आंतकी की मां ने गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराई जाए। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका है।

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