2 अप्रैल को दलित समुदाय द्वारा बुलाए गए आंदोलन के दौरान हिंसा आदि को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर दर्ज हुए आपराधिक मामले को वापस लेने की मांग पर आज (9 अगस्त) एक बार फिर से आंदोलन का आह्वान किया गया है। आज होने वाले आंदोलन को देखते हुए मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्वालियर और डबरा में 13 अगस्त रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान इन इलाक़ों में किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, रैली को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है।
बता दें कि भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में देशभर में सबसे ज्यादा आठ लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई थी। ग्वालियर के मेहगांव में 22 साल के प्रदीप और 15 साल के आकाश जाटव की गोली लगने से मौत हुई थी। एफआईआर के मुताबिक, सवर्ण जाति के सोनू, मोनू और बबलू राठौर ने छत से गोली चलाई थी।
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इस बारे में गृहमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और उसकी चपेट में आकर के सवाल पर कहा कि कुछ लोगों ने अशांति का माहौल बनाने का प्रयास किया था। ग्वालियर-चंबल के अलावा प्रदेश में कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई थी, इस हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ था।
Source : News Nation Bureau