सीबीआई ने एनटीसीएल लिमिटेड मामले में 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
सीबीआई ने एनटीसीएल लिमिटेड मामले में 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने नरियोनल टेक्सटाइल कॉपोर्रेशन लिमिटेड (एनटीसीएल) के तत्कालीन अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 64.35 लाख रुपये के नुकसान के आरोप में आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया है।सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने मुंबई में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आर. के. शर्मा, तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) और सीएमडी, एनटीसीएल, नई दिल्ली; बृजेंद्र कुमार मिश्रा, तत्कालीन निदेशक (वित्त), एनटीसीएल, नई दिल्ली; वसंत दिनकर जोप, तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक/कार्यालय प्रभारी, एनटीसीएल, मुंबई; सुभाष जे. चौधरी, तत्कालीन प्रबंधक (सामग्री और संपत्ति बिक्री) एनटीसीएल, मुंबई; राजेश्वर कुमार शर्मा, तत्कालीन कंपनी सचिव (एएस), एनटीसीएल, नई दिल्ली; एमई इंफ्रा-प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पीयूष मेथा और एमई इंफ्रा-प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के एक अन्य अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
सीबीआई ने 29 जुलाई, 2019 को एनटीसीएल के तत्कालीन निदेशकों, कंपनी सचिव और मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों सहित सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यह आरोप लगाया गया है कि एनटीसीएल के कुछ अधिकारियों और मुंबई स्थित निजी कंपनी के निदेशक ने एक-दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची थी और आरोप है कि लोक सेवकों (सरकारी कर्मचारी) ने मुंबई स्थित एक निजी मिल की खुली भूमि 2009 में उक्त निजी कंपनी को संबंधित अवधि के दौरान उस क्षेत्र में प्रचलित दरों से सस्ती दर पर पट्टे पर दी थी।
एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों और निजी कंपनी के सात स्थानों पर तलाशी ली गई और इस दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।
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