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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने एक परिपत्र जारी कर अपार्टमेंट मालिकों से कहा है कि वे एक अपार्टमेंट में हाल ही में हुई त्रासदी के मद्देनजर बालकनियों को न बदलें, जहां दो बुजुर्ग महिलाओं को जला दिया गया था।
बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की सीमा में, भवन निर्माण दिशानिर्देश 2003, भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के अनुसार, अधिभोग प्रमाणपत्र, प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, कवर करना बालकनी और अतिरिक्त निर्माण/बालकनियों में बदलाव करना इन दिशानिर्देशों के नियमों के विरुद्ध है जो असुरक्षित प्रथाओं को जन्म देते हैं और यह पूरे शहर में देखा गया है।
इसमें कहा गया है कि आगे बढ़ते हुए.. इस तरह की असुरक्षित प्रथाओं, जिससे घरों के निर्माण में खतरा पैदा होता है, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा, अगर आवासीय परिसरों/अन्य भवनों में बदलाव की आवश्यकता है, तो बीबीएमपी के सक्षम अधिकारियों से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
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Source : IANS